मुजफ्फरनगर थाना छपार क्षेत्र के गांव छपरा में नौ वर्ष पूर्व चाचा की हत्या करने वाले आरोपी भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी कुलदीप सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सलेमपुर निवासी संजय कुमार ने 6 जनवरी 2017 को छपार थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बहन कविता की शादी छपार थाना क्षेत्र के गांव छपरा निवासी आजाद उर्फ चंचल के साथ हुई थी। उसकी बहन को कोई औलाद न होने के बाद बहनोई आजाद ने सगे भतीजे राहुल निवासी छपरा को गोद ले लिया था।
दोनों ने छपार में इलेक्ट्रानिक्स की दुकान कर रखी थी। उसका बहनोई आजाद उसकी बहन कविता के नाम पर एक मकान खरीदना चाहता था। इस बात का आरोपी राहुल ऐतराज कर रहा था। घटना वाले दिन उसका बहनोई व उसका भतीजा बाइक से घर लौट रहे थे। उसका बहनोई बाइक चला रहा था। रास्ते में पीछे बैठे आरोपी राहुल ने गोली मारकर उसके बहनोई आजाद उर्फ चंचल की हत्या कर दी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर चालान करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नंबर 3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात कोर्ट ने आरोपी राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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