खगड़िया । नगर संवाददाता राज्य के नगर निकायों में दो या उससे अधिक नगरपालिका क्षेत्रों को एक नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठित करने, नगर पालिका क्षेत्र से संलग्न किसी ग्रामीण क्षेत्र को उस नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने एवं पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण एवं नए नगर निकायों के गठन केलिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने पत्र जारी किया है। विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने सभी डीएम को पत्र भेजकर प्रस्ताव की मांग की है। डीएम को भेजे गए पत्र में कहा कि नए नगर निकायों के गठन एवं पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण एवं क्षेत्र विस्तार के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। कहा कि विभिन्न जिलों से प्राप्त अनुशंसा के क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना के अनुसार भारत की जनगणना 2027 के लिए बिहार राज्य के सभी जिलों, अनुमंडलों, सामुदायिक विकास प्रखंडों, सांविधिक शहरों, ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों की प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक 31 दिसंबर 2025 के पश्चात से भारत की जनगणना 2027 का कार्य पूर्ण होने की तिथि 31 मार्च 2027 तक किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं किए जाने का आदेश प्राप्त हुआ है। इसके बाद भारत की जनगणना 2027 के परिपे्रक्ष्य में जनगणना का कार्य पूर्ण होने की तिथि 31 मार्च के पश्चात राज्य में नए नगर निकायों के गठन एवं पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण एवं क्षेत्र विस्तार के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जनगणना का कार्य पूर्ण होने तक राज्य के नगर निकायों में दो या उससे अधिक नगरपालिका क्षेत्रों को एक नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठिन करने, नगर पालिका क्षेत्र से संलग्न किसी ग्रामीण क्षेत्र को उस नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने एवं पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण एवं नए नगर निकायों के गठन संबंधी प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य के कई नगर निकायों की तीव्र गति से शहरीकरण के कारण आसपास के संलग्न नगर निकायों की भौतिक संरचना एक जैसी हो गई है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से उक्त नगर निकायों को एक नगर पालिका क्षेत्र के रूप में गठित करने की जरूरत है। वहीं प्रगतिशील शहरीनुमा क्षेत्रों का शहर में तब्दील होने के बाद नगर पंचायतों को नगर परिषद के रूप में तथा राज्य के कुछ बड़े नगर परिषदों को नगर निगम के रूप में उत्क्रमित किए जाने के संबंध में विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कई नगर निकायों के शहरी क्षेत्र का विस्तारीकरण के बाद इनके क्षेत्र के विस्तार पर भी विचार किया जा सकता है.
बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 3, 7 व 8 के आलोक में राज्य के नगर निकायों में दो या उससे अधिक नगर पालिका क्षेत्रों को एक नगर पालिका क्षेत्र के रूप में गठित करने, नगर पालिकाक्षेत्रों के किसी ग्रामीण क्षेत्र को उस नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने एवं पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण एवं नए नगर निकायों के गठन संबंधी प्रस्ताव, जिसमें नगर निकाय की कुल जनसंख्या, कुल कर्मियों की संख्या, कुल कृषि कर्मियों की संख्या, क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व, सीम, चौहद्दी एवं थाना नंबर आदि स्पष्ट अंकित करने समेत विभिन्न प्रकार का नक्शा आदि आगामी 30 अगस्त तक उपलब्ध कराने की बात कही है.
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