पीलीभीत। शहर में होने वाली श्री शिव महापुराण कथा में टैंट लगाने के नाम पर टैंट कारोबारी की ओर से हुई 14 लाख की ठगी के आरोपी वीरेंद्र साहू के खिलाफ चल रहे मुकदमें में वादी नीलेश चतुर्वेदी की गवाही आरोपी के अधिवक्ता की जिरह के बाद पूरी हो गई।
सीजेएम ने अगले गवाह की पेशी के लिए 15 जुलाई नियत की है। गौरतलब है कि माँ ज्वालामुखी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वधान में बीते 11 से 17 नवंबर 2024 को शहर में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री शिव महापुराण कथा होना प्रस्तावित थी। कार्यक्रम के लिए टैंट की जिम्मेदारी सागर मध्यप्रदेश के टेंट कारोबारी वीरेंद्र साहू को दी गई थी। 14 लाख रूपये एडवांस लेने के बाद भी एक्सीडेंट का बहाना बनाकर उसने टैंट का सामान नहीं भेजा। जिसकी वजह से कथा का कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। इसमें आयोजक का लाखों रुपए का नुकसान हुआ।
टैंट कारोबारी वीरेंद्र साहू से जब आयोजक नीलेश चतुर्वेदी ने एडवांस दिए 14 लाख रुपए वापस मांगे तो उसने रुपए नहीं लौटाए। इसके बाद आयोजक की ओर से वीरेंद्र साहू के खिलाफ थाना सुनगढ़ी में मुकदमा दर्ज हुआ व पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की। सीजेएम कोर्ट में मुकदमा की सुनवाई शुरू हुई। वादी के बयान सीजेएम कोर्ट में 20 नवंबर को दर्ज किए गए। बुधवार को आरोपी वीरेंद्र साहू के अधिवक्ता ने वादी नीलेश चतुर्वेदी से अभियुक्त के बचाव में जिरह की। जिरह पूर्ण होने के बाद सीजेएम ने वादी की गवाही को पूर्ण मानते हुए अगले गवाह की गवाही के लिए 15 जुलाई नियत की है। अदालत में वादी के अधिवक्ता संतराम राठौर मौजूद रहे。
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