रेलवे का कहना है कि ट्रेन और रेलवे परिसर में धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है. (Photo from AI)
India Railway News: भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे एक्ट से जुड़े कुछ प्रावधान लागू किए हैं. नए नियमों के तहत अब धूम्रपान, अवैध फेरी लगाना और भीख मांगने जैसी गतिविधियों पर पहले से ज्यादा सख्ती की जाएगी.
रेलवे का कहना है कि ट्रेन और रेलवे परिसर में धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है. नए नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में धूम्रपान करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ उसका टिकट या पास भी जब्त किया जा सकता है और उसे ट्रेन या स्टेशन से हटाया जा सकता है. अगर व्यक्ति जुर्माना देने से इनकार करता है, तो उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां दोषी पाए जाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
रेलवे ने बिना लाइसेंस ट्रेन या रेलवे परिसर में सामान बेचने वालों के खिलाफ भी नियम कड़े कर दिए हैं. रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत अब ऐसे मामलों में 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. अगर व्यक्ति जुर्माना नहीं देता, तो उसे अदालत में पेश किया जाएगा. कोर्ट दोषी पाए जाने पर तीन महीने तक की जेल, 5,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों सजा दे सकती है.
नए नियमों में रेलवे ने यह भी बताया है कि ट्रेन और रेलवे स्टेशन परिसर में भीख मांगना अनुमति नहीं होगी. ऐसे लोगों को अधिकृत रेलवे कर्मचारी तुरंत वहां से हटा सकते हैं. इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति बार-बार अवैध बिक्री या नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है और चौथी बार या उससे ज्यादा बार ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में एक साल तक की जेल और 5,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल खबरें लिखने का भी अनुभव है. उन्होंने IMS Ghaziabad से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखा. अपने 4 साल के मीड … और पढ़े
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