दिल्ली हाई कोर्ट ने जजों के लिए एक नया रोस्टर जारी किया है। यह रोस्टर 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। रोस्टर में सुनवाई के लिए मौजूदा बेंचों के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं। ताजा रोस्टर के मुताबिक जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की जगह अब जस्टिस मनोज जैन मौजूदा और पूर्व सांसद/विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे।
बार एंड बेंच के मुताबिक, जस्टिस शर्मा अब आरटीआई, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न आदि मामलों की सुनवाई करेंगी। वहीं मनोज जैन अलग-अलग प्रकार के जमानत से जुड़े मामले, साल 2026 के क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन, रिट पिटीशन और क्रिमिनल लीव पिटीशन और कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेंगे।
बार एंड बेंच के मुताबिक, इससे पहले सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों के रोस्टर की जिम्मेदारी जस्टिस स्वर्ण कांता के पास थी। ताजा रोस्टर में अब जस्टिस स्वर्ण कांता को सिविल रोस्ट की जिम्मेदारी दी गई है। वे अब आरटीआई से जुड़ीं सिविल रीट पिटीशन, कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, माइन्स डीटीसी, अर्बन आर्ट्स कमीशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ी रीट पिटीशन पर सुनवाई करेंगी।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा हाल में दिल्ली की शराब नीति के सुनवाई मामले के दौरान काफी चर्चा में रहीं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले की सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता को अलग करने की मांग की थी। जस्टिस स्वर्ण कांता ने केस से हटाने की केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।
हालांकि कुछ समय बाद जस्टिस कांता ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए इस केस से खुद को हटा लिया था। एक वक्त तो ऐसा लगा रहा था कि वे ही इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगी। हालांकि सुनवाई से अलग होने के साथ ही उन्होंने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 6 आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अवमानना कार्यवाही शुरू कर दी थी। उनका का कहना था कि संयोजित तरीके से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा था कि वे प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर रही हैं लिहाजा मुख्य मामले की सुनवाई नहीं कर सकतीं। इसके बाद दिल्ली आबकारी केस की सुनवाई जस्टिस मनोज जैन के जिम्मे कर दी गई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 जुलाई को तय की गई है।
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