अमरमणि प्रकरण : एसटीएफ के कांस्टेबल ने दर्ज कराया बयान – Hindustan

बस्ती, निज संवाददाता। विशेष सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट/एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में व्यवसायी पुत्र राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड के मामले में सोमवार को 14वें साक्षी हेड कांस्टेवल एसटीएफ योगेंद्र सिंह, गौतमबुद्धनगर का बयान वीडियो क्रान्सफेसिंग के जरिए दर्ज हुआ। बचाव पक्ष के लिए शेष जिरह/अन्य साक्षी के साक्ष्य के लिए 28 जुलाई तारीख नियत हुई है। घटना के समय बस्ती जिले में रहे कोतवाल राजेंद्र सिंह, राहुल के भाई कृष्ण मुरारी मद्धेशिया, सुपुर्दगी के गवाह शिवा, पूर्व सीओ अविनाश मिश्र, संजय व शमशेर बहादुर सिंह सहित कुल 13 साक्षियों का बयान अंकित किया जा चुका है।
शेष गवाहों के विरूद्ध अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अभियुक्त पूर्वमंत्री अमरमणि त्रिपाठी को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है। अदालत के आदेश पर उनकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है। गवाही के लिए नोटिस जारी होने के बाद भी गवाह पेश नहीं हो रहे थे। अदालत ने गवाहों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद गवाहों के अदालत में पेश होने में कुछ तेजी आई है, जिसके बाद साक्ष्य की कार्रवाई शुरू हुई। छह दिसंबर 2001 को जयपुरवा रोडवेज तिराहा के पास सुबह 7:45 पर धर्मराज मद्धेशिया के पुत्र स्कूली छात्र राहुल मद्धेशिया का अपहरण कर लिया गया था, जिसकी बरामदगी एसटीएफ लखनऊ की टीम ने पूर्वमंत्री अमरमणि त्रिपाठी के आवास से हुई थी। मुकदमा धर्मराज मद्धेशिया की तहरीर पर कोतवाली बस्ती में दर्ज किया गया था। दौरान मुकदमा धर्मराज मद्धेशिया की मौत हो चुकी है।
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