'दो बेटियां हैं, फांसी मत दीजिए…', मुस्कान के वकील ने कोर्ट में लगाई गुहार, आज होगा सजा का ऐलान! – Bharat24live

Shreeom Singh
Date: 14-10-26 14:19
Blue Drum Murder Case: मेरठ के चर्चित ‘ब्लू ड्रम’ हत्याकांड में 14 अक्टूबर को सजा पर सुनवाई हुई. इस मामले में दोषी ठहराई गई मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की सजा को लेकर जिला अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही हुई. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने दोनों दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की. वहीं, मुस्कान के वकील ने उसकी दो बेटियों का हवाला देते हुए अदालत से फांसी की सजा न देने की अपील की.
साहिल से जज ने पूछा- पहले भी किया है कोई अपराध?
जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए साहिल से अदालत ने उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में सवाल किया. साहिल ने इससे पहले किसी अपराध में शामिल होने से इनकार किया. जब जज ने उसे सजा के मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका दिया, तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.
सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों दोषियों को मौत की सजा देने की मांग रखी. दूसरी ओर, मुस्कान के वकील ने उसकी दो बेटियों का जिक्र करते हुए अदालत से उसे फांसी की सजा न देने की अपील की.
सौरभ के परिवार ने की फांसी की मांग
सजा पर फैसले से पहले सौरभ के परिवार में गम का माहौल रहा. परिजनों ने घर में पूजा-पाठ कर दोनों दोषियों को फांसी की सजा मिलने की प्रार्थना की. सौरभ के भाई ने कहा कि जिस बेरहमी से उनके भाई की हत्या कर शव को ड्रम में छिपाया गया, उसके लिए फांसी की सजा ही उचित है.
परिवार ने यह भी कहा कि अगर जिला अदालत से उनकी मांग के मुताबिक फैसला नहीं आता है, तो वे न्याय के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे. परिजनों का कहना है कि इस मामले में कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में अपराध के खिलाफ सख्त संदेश जाए.
परिवार बोला- फैसला समाज के लिए मिसाल बने
सौरभ के परिजनों ने उम्मीद जताई कि अदालत का फैसला ऐसे अपराध करने वालों के लिए चेतावनी बनेगा. उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं में दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में कानून का डर रहे. परिवार ने कहा कि सौरभ अब लौटकर नहीं आ सकता, लेकिन उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है.
पुलिस ने जांच के बाद दाखिल की थी चार्जशीट
मेरठ के इस हत्याकांड ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं. पुलिस ने मामले की जांच के बाद मुस्कान और साहिल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. जिला अदालत दोनों को सौरभ की हत्या और सबूत छिपाने से जुड़े मामले में दोषी ठहरा चुकी है. अब अदालत में दोनों की सजा को लेकर सुनवाई की गई.
भारत 24 लाइव — भारत का विश्वसनीय हिंदी समाचार पोर्टल। ताज़ा खबरें, विश्लेषण, वीडियो।
लाइव भारत 24 ऐप डाउनलोड करें और लाइव समाचार देखें

source.freeslots dinogame telegram营销

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toofani-News