MP Police News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि गंभीर अपराधों को भी हल्के मामलों की तरह दर्ज कर रहे हैं. वहीं गंभीर केस को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है. कोर्ट ने कहा कि मारपीट के मामले में घायल की तस्वीर जरूर लें, इसके लिए डीजीपी को निर्देश दिए हैं.
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MP High Court News: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. इंदौर खंडपीठ में एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि उस पर गंभीर मारपीट का आरोप था, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ सिर्फ मामूली धाराओं में केस दर्ज किया. कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई और कहा कि पुलिस का यह रवैया चिंताजनक है, खासकर जब मामला गंभीर हो.
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई, उसकी गंभीर चोटों की फोटो तक पुलिस ने नहीं ली. जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए डीजीपी को निर्देश दिए कि अब से जब भी मारपीट में कोई व्यक्ति घायल हो, तो पुलिस थाने में उसकी फोटो ली जाए. इससे अदालत को यह तय करने में आसानी होगी कि केस किन धाराओं में दर्ज होना चाहिए और जमानत की मांग कितनी वाजिब है.
घायल की तस्वीर लेनी होगी
हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि राज्य में पुलिस अधिकारी गंभीर अपराधों को भी हल्के मामलों की तरह दर्ज कर रहे हैं. कोर्ट के अनुसार, यह एक तरह की रैंकिंग प्रणाली है, जिसमें गंभीर केस को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है. कोर्ट ने कहा कि आगे से ऐसे मामलों में डॉक्टर और पुलिस दोनों को मिलकर घायल की तस्वीर लेनी होगी, ताकि साक्ष्य स्पष्ट हों और प्रक्रिया पारदर्शी हो.
मामलों में मेडिकल जांच
पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण रावल ने बताया कि आमतौर पर मारपीट के मामलों में मेडिकल जांच (एमएलसी) की जाती है, लेकिन उसमें केवल यह लिखा जाता है कि चोट कहां लगी है, चोट की गंभीरता का स्पष्ट जिक्र नहीं होता. अगर फोटो लेना अनिवार्य किया जाए, तो इससे पुलिस और डॉक्टर की जिम्मेदारी बढ़ेगी और पीड़ित पक्ष के पास भी मजबूत सबूत होंगे, जो सुनवाई के वक्त उनके लिए सहारा बन सकते हैं.
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