वाराणसी, संवाददाता। धोखाधड़ी कर सेवानिवृत्त शिक्षक की 50 करोड़ रुपये की जमीन लिखवाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की कोर्ट ने गंगापुर रजिस्ट्री ऑफिस के उपनिबंधक अनिल कुमार, लिपिक सत्यांशु सिंह समेत दस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का रोहनिया थाना प्रभारी को आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में रोहनिया थाने से आख्या पहले ही तलब की थी। साथ ही अनिल कुमार और लिपिक को अपना पक्ष रखने के लिए भी नोटिस दी गई थी, जिसपर दोनों ने कोर्ट में आपत्ति दाखिल कर अर्जी खारिज करने की गुहार लगाई है थी। प्रकरण के अनुसार मोहनसराय, रोहनिया निवासी प्रमिला मिश्रा ने अपने अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी और अशोक मिश्रा के माध्यम से कोर्ट में आवेदन दिया था।
आरोप लगाया कि उनके सेवानिवृत्त शिक्षक पति ओम प्रकाश मिश्रा किडनी रोग से ग्रसित हैं। हफ्ते में दो बार डायलिसिस होता है। उनका एकलौता पुत्र अभिषेक मिश्रा है, जो मुरादाबाद में चिकित्सक है। उनका भतीजा विशाल मिश्रा अन्य लोगों के साथ डायलिसिस कराने के लिए घर से ले गया था। रात को घर लौटे तो पति ने बताया कि विशाल आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए ले गया था। वहां पर कई कागज पर हस्ताक्षर और अंगूठा लगवाया। बाद में पता चला कि उसके भतीजे ने गंगापुर निबंधन कार्यालय के उपनिबंधक और लिपिक से सांठगांठ कर जमीन भूमाफिया को बैनामा कर दी। पीड़िता ने थाने में गुहार लगाई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
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