इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जीएसटी और टीडीएस राशि समय पर जमा न करने के मामलों में यदि आरोप केवल विलंब या गैर-जमा तक सीमित है और गबन, धोखाधड़ी या निजी लाभ का कोई आरोप नहीं है, तो सामान्य आपराधिक कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसे मामलों में कार्रवाई केवल उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने धारा 528 बीएनएसएस के तहत दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए बस्ती के ग्राम पंचायत सचिव रहे तनवीर अशरफ के खिलाफ दर्ज चार्जशीट, समन आदेश और पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।
मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता के ग्राम पंचायत सचिव रहने के दौरान ग्राम सभा के विकास कार्यों के भुगतान से काटी गई 8,629 रुपये की जीएसटी राशि समय पर सरकारी खाते में जमा नहीं करने का आरोप लगाया गया था। लोकायुक्त में शिकायत होने के बाद जांच कराई गई और जिला प्रशासन के निर्देश पर 19 अक्टूबर 2024 को बस्ती के नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद 1 सितंबर 2025 को चार्जशीट दाखिल की गई और 2 अप्रैल 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती ने संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जानकारी मिलते ही पूरी राशि सरकारी खाते में जमा कर दी गई थी और उसकी रसीदें भी प्रस्तुत कर दी गई थीं। किसी प्रकार के गबन, निजी लाभ या बेईमानी का कोई आरोप नहीं है।कोर्ट ने कहा कि जीएसटी अधिनियम एक पूर्ण और स्वतंत्र विशेष कानून है, जिसमें कर कटौती, जमा, ब्याज, दंड, अभियोजन और समझौते की पूरी व्यवस्था पहले से मौजूद है। जब किसी विशेष कानून में संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध हो, तब सामान्य आपराधिक कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता, जब तक कि अलग से गबन, जालसाजी, धोखाधड़ी या निजी लाभ जैसे आरोप न हों। रिकॉर्ड में कहीं भी सरकारी धन के गबन, निजी उपयोग, फर्जी दस्तावेज बनाने, फर्जी लेनदेन या गलत तरीके से धन निकालने का आरोप नहीं है। केवल जीएसटी/डीडीएस राशि के विलंब से जमा होने का मामला है, जो पूरी तरह जीएसटी कानून के दायरे में आता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कथित घटना वित्तीय वर्ष 2017-18 की है, जबकि भारतीय न्याय संहिता, 2023 बाद में लागू हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति पर उस समय अस्तित्व में न रहे दंडात्मक कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता।
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