बैंक खाता अन्य व्यक्ति को देना भारी पड़ेगा – Live Hindustan

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि वे अपने बैंक खातों का उपयोग किसी तीसरे व्यक्ति को धन प्राप्त करने या भेजने के लिए न करने दें। ऐसा करना साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा हो सकता है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आरबीआई की यह सलाह ऐसे समय में आई है जब नियामक और कानून प्रवर्तन एजेंसियां बैंकिंग प्रणाली के जरिए अवैध धन के प्रवाह में मदद करने वाले ‘मनी म्यूल’ खातों की पहचान और उन पर रोक लगाने के प्रयास तेज कर रही हैं। आरबीआई ने अपने वित्तीय जागरूकता अभियान के तहत कहा है कि बैंक खाते, एटीएम कार्ड, पिन, पासवर्ड और ओटीपी जैसी जानकारी पूरी तरह निजी रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने खाते का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आरबीआई के अनुसार, जो लोग जानबूझकर अपने खातों का उपयोग गैरकानूनी लेन-देन के लिए करने देते हैं, उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है。
आसान भाषा में ‘मनी म्यूल’ ऐसा बैंक खाता होता है, जिसका इस्तेमाल ठग या साइबर अपराधी चोरी या धोखाधड़ी से हासिल पैसे को इधर-उधर भेजने के लिए करते हैं। इससे असली अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अक्सर अपराधी सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप या फर्जी नौकरी के ऑफर के जरिए लोगों से संपर्क करते हैं। वे खाते में पैसा लेने और आगे भेजने के बदले कमीशन या आसान कमाई का लालच देते हैं। कई बार लोग बिना पूरी जानकारी के ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं।
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