नई दिल्ली, एजेंसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अंशधारकों को पोर्टल पर फोटो अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर पीएफ निकासी के दावे और ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया बीच में ही अटक सकती है। डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से संगठन ने इस नियम को कड़ाई से लागू किया है। ईपीएफओ के अधिकारियों के अनुसार, प्रोफाइल फोटो सदस्य की डिजिटल पहचान स्थापित करने का मुख्य जरिया है। यदि पोर्टल पर फोटो अपलोड नहीं हुई तो सदस्य का ई-नॉमिनेशन पूरा नहीं हो सकेगा। ई-नॉमिनेशन के बिना पीएफ निकासी के दावों का निपटारा नहीं किया जा सकता। ऐसे में सदस्य की रकम पोर्टल पर ही अटक सकती है। सिर्फ फोटो अपडेट करना ही काफी नहीं है। आधार, पैन, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जानकारी भी सही और अपडेट होनी चाहिए। इससे पीएफ हस्तांतरण, निकासी, पेंशन और अन्य सुविधाओं में देरी की संभावना कम रहती है。
इसी के साथ ईपीएफओ ने ‘न्यूनतम शेष राशि’ और ‘निकासी योग्य शेष राशि’ की नई व्यवस्था लागू की है। अब आंशिक निकासी के दौरान कर्मचारी अपने पीएफ खाते की पूरी राशि नहीं निकाल सकेंगे। कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान तथा उस पर मिले ब्याज सहित कुल जमा राशि का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा हर हाल में पीएफ खाते में बना रहेगा। खाते में सुरक्षित रखी गई 25 प्रतिशत न्यूनतम शेष राशि को छोड़ने के बाद बची हुई 75 प्रतिशत राशि को ‘निकासी योग्य शेष राशि’ माना जाएगा। नियमों के अनुसार कर्मचारी जरूरत पड़ने पर केवल इसी राशि में से आंशिक निकासी कर सकेंगे।
1. सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल (www.epfo.gov.in) पर जाएं और अपना 12 अंकों का यूएएन और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें।
2. होम पेज खुलने पर मेन्यू में दिए गए व्यू टैब पर क्लिक करें और प्रोफाइल के विकल्प को चुनें।
3. यहां बाईं तरफ आपकी प्रोफाइल फोटो के नीचे ‘चेंज फोटो’ का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
4. ब्राउज बटन दबाकर अपने कंप्यूटर या मोबाइल से डिजिटल पासपोर्ट साइज फोटो चुनें।
5. इसके बाद प्रीव्यू देखकर अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करें और ओके का बटन दबाएं।
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