Blue Drum Verdict Case Live Updates: मुस्कान और साहिल की सजा पर फैसला आज, कोर्ट में शुरू हुई बहस – AajTak

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Blue Drum Verdict Case Live Updates: मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में आज मुस्कान और साहिल की सजा पर फैसला आज आएगा. अदालत में सजा के बिंदु पर बहस शुरू हो गई है. जिला जेल से दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान जज ने मुस्कान और साहिल से अलग-अलग पूछा कि क्या उन्हें कुछ कहना है. दोनों ने कोई बात नहीं रखी. अब अदालत की अगली कार्यवाही में सजा पर फैसला होगा. आइए जानते हैं इस केस से जुड़ा पल-पल का लाइव अपडेट्स….
Live Update…
01: 12 PM-  मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में बुधवार को दोषियों की सजा पर अदालत में बहस हुई. अभियोजन पक्ष ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के लिए फांसी की सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने न्यूनतम सजा देने की अपील की. अभियोजन ने इस मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ यानी विरलतम श्रेणी का अपराध बताते हुए मृत्युदंड दिए जाने की दलील दी.
01: 07 PM- बचाव पक्ष के तरफ़ से मिनिमम सज़ा की मांग की गई. रेयरेस्ट केस का हवाला देकर फांसी की मांग की गई है. जानकारी के मुताबिक इस केस पर फैसला आज शाम 4 बजे सज़ा सुनाई जाएगी.  सुनवाई के दौरान कहा गया है कि ये हत्या कर के ये रुके नहीं, ये घूमते रहे. हत्या सोच समझ कर की गई. ऐसे में मामलों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तीन साइटेशन दिया गया है, जिसमे मृत्युदंड का उल्लेख है.
01: 00 PM- जेल अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान ने अपनी छह से सात साल की बेटी के बाहर होने की बात कही थी. वह बेटी से मिलना चाहती है और इसके लिए बेचैन है. हालांकि, अब तक उससे मिलने के लिए कोई नहीं आया है. मुस्कान को बताया गया है कि यदि वह बेटी या किसी अन्य व्यक्ति को पत्र लिखना चाहती है, तो उसे इसकी अनुमति दी जा सकती है. जेल प्रशासन की प्रक्रिया के तहत उसे कागज और कलम उपलब्ध कराए जाएंगे. पत्र की सुरक्षा जांच के बाद उसे बताए गए पते पर भेजा जाएगा.
12: 43 PM-  जेल अधीक्षक के अनुसार, मुस्कान का व्यवहार भी पहले के मुकाबले बदल गया है. वह पहले अन्य महिला बंदियों के साथ सामान्य तरीके से बातचीत करती थी, लेकिन अब बातचीत करने से बच रही है और एकांत में रहना पसंद कर रही है. वह अपना अधिकांश समय पूजा-पाठ में बिता रही है. महिला बैरक में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, इसलिए जेल स्टाफ के माध्यम से उस पर निगरानी रखी जा रही है. साहिल की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है.
12: 39 PM- जेल अधीक्षक ने बताया कि दोषी सिद्ध होने के बाद से ही दोनों परेशान हैं. उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. जरूरत पड़ने पर दोनों की काउंसलिंग भी कराई जाएगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान न्यायाधीश ने साहिल से पूछा कि क्या उसने पहले भी कोई अपराध किया है. साहिल ने इससे इनकार किया. इसके बाद जब उससे पूछा गया कि वह सजा के संबंध में कुछ कहना चाहता है या नहीं, तो उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया. मुस्कान और साहिल दोनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की गई. उन्हें बताया गया कि सजा सुनाए जाने के समय दोबारा पेश किया जाएगा.
12: 33 PM-  सजा के ऐलान से पहले मुस्कान और साहिल बेचैन नजर आए. दोनों को रातभर नदीं नहीं आई. दोनों ने खाना भी नहीं खाया. आपको बता दें कि मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी करार दिए गए मुस्कान रस्तोगी और साहिल की सजा पर बुधवार को फैसला होना है.
 
12: 27 PM-  मुस्कान और साहिल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज साहब ने पूछा साहिल से पूछा क्या तुमने कोई अपराध पहले किया है। उसने मना किया फिर पूछा कि क्या सजा में चाहते हो तो उसने कुछ भी कहने से मना किया।
12: 25 PM- ब्लू ड्रम हत्याकांड ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं. अब इस मामले में सजा को लेकर होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं. अदालत में दोनों आरोपियों से उनकी बात पूछी जा चुकी है और दोनों ने कुछ नहीं कहा है. अब यह देखना अहम होगा कि अदालत मुस्कान और साहिल को क्या सजा सुनाती है. फिलहाल सजा का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है.
दरअसल, मेरठ के इस चर्चित हत्याकांड में मुस्कान और साहिल की सजा को लेकर आज अदालत में सुनवाई हो रही है. दोनों की जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई. कार्यवाही के दौरान जज ने पहले साहिल से पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहता है. साहिल ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. इसके बाद मुस्कान से भी यही सवाल किया गया, लेकिन उसने भी अपनी ओर से कुछ नहीं कहा.
11:30 बजे के बाद फिर शुरू होगी कार्यवाही
अदालत में फिलहाल सजा का ऐलान नहीं हुआ है. जानकारी के मुताबिक, सुबह की कार्यवाही के बाद कोर्ट में 11:30 बजे के बाद दोबारा सुनवाई शुरू होगी. सजा सुनाए जाने के दौरान मुस्कान और साहिल को फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाएगा. इसके बाद अदालत सजा को लेकर अपना फैसला सुना सकती है.
फैसले पर टिकी सबकी निगाहें
 
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