Written By Varsha Sikri
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को BMC के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. (Photo: ANI)
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नियमों को लागू करवाने में नाकाम रहे हैं. अदालत ने अधिकारियों को लताड़ते हुए कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है और इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने साफ कहा कि नियमों का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
मुख्य न्यायाधीश एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना की बेंच ने कहा, ”वो कोई दान-पुण्य नहीं कर रहे हैं. उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी नियमों का पूरी तरह से पालन हो.” कोर्ट ने जोर देकर कहा कि मुंबई भर में प्रदूषण नियमों की निगरानी नियमित रूप से होनी चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ चुनिंदा बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित रहनी चाहिए. कोर्ट ने साफ कहा कि हर इलाके पर खास निगरानी रखे जाना जरूरी है.
माहिम के रहने वाले डॉ. अशोक पठारे ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए शिकायत की थी कि उनके घर के बगल में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क से लगातार शोर होता रहता है. पठारे ने अदालत को बताया कि शोर-शराबा उनकी समस्या का सिर्फ एक हिस्सा है. वो पिछले 60 दिनों से भी ज्यादा वक्त से अलग-अलग विभागों और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी शोर कम करने के लिए कोई एक्शन नहीं, बल्कि वो बस एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे.
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