केजीएमयू कर्मचारी परिषद के पदाधिकारियों की ओर से संस्था के नाम और लेटरहेड का इस्तेमाल कर पत्राचार करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स कार्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक कर्मचारी परिषद से जुड़े विवाद की सुनवाई 16 जून को हुई थी। इस दौरान शिकायत की गई कि परिषद की वर्तमान प्रबंध समिति का कार्यकाल दो साल पहले ही समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद कुछ पदाधिकारी संस्था के नाम से विभिन्न विभागों, अधिकारियों और अन्य स्तरों पर पत्र भेज रहे हैं। मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों और तथ्यों पर विचार करते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार ने परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री को अंतिम अवसर देते हुए 27 जून को सुनवाई के लिए बुलाया है।
उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित अभिलेखों और दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों। विवाद के अंतिम निस्तारण तक कर्मचारी परिषद की प्रबंध समिति या कोई पदाधिकारी संस्था के नाम, पद अथवा अधिकार का इस्तेमाल कर किसी विभाग, अधिकारी या प्राधिकरण को पत्र नहीं भेज सकेंगे। निर्धारित तिथि पर पक्षकारों के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एकतरफा कार्रवाई की जा सकती है। इससे केजीएमयू कर्मचारी परिषद के भीतर चल रहा विवाद और गहरा गया है।
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