दंड : गोपालपुर के पूर्व सीओ को 10% कम मिलेगी पेंशन – Live Hindustan

भागलपुर, मुख्य संवाददाता। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार वर्ष 2022 में गोपालपुर में पदस्थ रहे अंचल अधिकारी राज किशोर शर्मा की पेंशन राशि में 10 फीसदी की कटौती की है। यह कटौती पांच साल तक की जाएगी। राजकिशोर शर्मा नालंदा में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। विभाग के अपर सचिव ने गुरुवार देर शाम लिए गए फैसले से भागलपुर के समाहर्ता एवं कोषागार पदाधिकारी को अवगत कराया है। तत्कालीन समाहर्ता ने 9 मई 2022 को गठित आरोप पत्र में पूर्व सीओ पर आरोप लगाया कि वे प्रावधान के अनुरूप दाखिल खारिज वादों का निष्पादन नहीं करते हैं और फीफो का अनुपालन नहीं करते हैं।
दाखिल खारिज के आवेदनों को बिना कोई ठोस कारण के अनावश्यक रूप से अस्वीकृत करने तथा आवेदनों को अनावश्यक रूप से बहुत दिनों तक लंबित रखने, लोक शिकायत निवारण से संबंधित परिवादों के निष्पादन की दिशा में कोई अभिरुचि नहीं लेने, जमाबंदी या लगान इन्ट्री के अद्यतीकरण में लापरवाही, शिथिलता एवं अभिरुचि नहीं लेने, न्यायालय कार्य में अभिरूचि नहीं लेने और न्यायालय से संबंधित जांच आदि लंबित रखने का भी आरोप समाहर्ता ने लगाया था।पूर्व सीओ पर आरोप था कि भू-लगान वसूली में वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्ष्य ₹84.00 लाख के विरुद्ध ₹19.43 लाख की वसूली की गयी। मापी, अतिक्रमण, लोक शिकायत निवारण एवं अन्य कार्यों में भी कोई अभिरूचि नहीं लेने, सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं अभियान बसेरा, जल जीवन हरियाली आदि कार्यों में भी अभिलेख का संधारण नियमानुसार नहीं किया। समाहर्ता के प्रपत्र ‘क’ के बाद विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। जिसमें अपर समाहर्ता को संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, भागलपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी की रिपोर्ट में गठित 6 आरोपों में 03 को अंशतः प्रमाणित किया गया। जिसके आधार पर पूर्व सीओ को अर्थदंड की सजा दी है।
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