बागपत। बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की नियमित रूप से पढ़ाई हो सके। इसे लेकर शासन की ओर से विशेष ध्यान रखा गया है। बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में आरटीई एक्ट के तहत 220 दिन कक्षाएं चलानी होगी। इसके लिए शासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए है। एक अप्रैल से माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में नवीन सत्र की शुरुआत हो गई थी। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा का लाभ मिल सके। इसके लिए लगातार शासन की ओर से प्रयास किए जा रहे है। अब शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि आरटीई एक्ट के अंतर्गत शैक्षिक सत्र के अनुसार वर्ष में कम से कम 220 दिन पठन पाठन अवश्य रूप से हो। अब शासन ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिए हैं कि स्थानीय परिस्थितियों में अवकाश घोषित करने से पहले आरटीई एक्ट के विधिक प्रावधान जिसमें प्रारंभिक स्तर के विद्यालयों में एक शैक्षिक सत्र में कम से कम 220 दिन शिक्षण कार्य हो का ध्यान में रखना जरुरी है।
प्रथम चरण का अभियान समाप्त हो जाने के बाद एक जुलाई से पुन स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत होगी। विद्यालयों में अधिक नामांकन हो सके, इसके लिए शिक्षक घर-घर जाकर ग्रामीणों को जागरूक करके उन्हें परिषदीय विद्यालयों में अपने बच्चों का प्रवेश कराए जाने के लिए प्रेरित करेंगे।
आरएसएस विज्ञापन र॓टहमार॓ साथ कामकरेंहमारे बारे मेंसंपर्क करेंगोपनीयतासाइट जानकारी
Advertise with usAbout usCareers Privacy Contact usSitemapCode Of Ethics
Partner sites: Hindustan TimesMintHT TechShineHT Auto HealthshotsHT SmartcastFAB Play