मुजफ्फरनगर कोर्ट ने आठ साल पुराने राजेन्द्र सैनी हत्याकांड में दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर एक लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। मुख्य आरोपी की मामले के विचाराधीन रहने के दौरान मौत हो गई थी। मुख्य आरोपी ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर पत्नी के प्रेमी की गला दबाकर हत्या की थी। उसके बाद पहचान छिपाने के लिए शव को जला दिया।डीजीसी राजीव शर्मा और एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव खेडी सराय में किसान महावीर जाट निवासी मोहम्मदपुर थाना बहसूमा मेरठ के खेत में 5 जून 2018 को राजेन्द्र सैनी निवासी ककरौली का अधजला शव पड़़ा मिला था।
शव की शिनाख्त उसके भाई जयविंद्र व अंकुश ने की थी। पुलिस की जांच में आरोपी वीरसैन निवासी ककरौली, गजेन्द्र उर्फ गीलू व रामकिरण उर्फ सावन निवासीगण मोहम्मदपुर, बहसूमा मेरठ के नाम प्रकाश में आए थे। मीरापुर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज था। पूछताछ में सामने आया था कि मुख्य आरोपी वीरसेन की पत्नी के संबंध अविवाहित राजेन्द्र सैनी के साथ थे। इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा भी होता रहता था। 4 जून को तीनों आरोपी राजेन्द्र सैनी को अपनी बाइक पर बैठाकर घर से ले गए थे। खेडी सराय के जंगल में उसकी गला दबाकर हत्या कर पहचान छिपाने के उदृदेश्य से शव को जला दिया था। पुलिस ने राजेंद्र की मां चम्पा का डीएनए टेस्ट कराया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने मामले में आरोपी रामकिरण उर्फ सावन व गजेन्द्र उर्फ गीलू को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर एक लाख 10 हजार का अर्थदंड लगाया। मुख्य आरोपी वीरसैन की 10 दिसंबर 2025 को मौत होने के कारण उसकी फाइल उपशमित कर दी गयी। अभियोजन ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए।
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