Banda News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज – Hindustan

Banda News: बांदा। रेप,गाली-गलौज और जानमाल की धमकी देने के मामले में सत्र न्यायाधीश अल्पना ने आरोपी रामजस की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी पर एक महिला के घर में घुसकर रेप का आरोप लगा केस दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने गिरवां थाने में तहरीर देकर बताया कि बीते 29 अप्रैल की रात करीब 12 बजे रामजस उसके घर में घुस आया था। पीड़िता का पति तीन माह से बाहर कमाने गया था। घटना के समय वह घर पर अकेली थी। रामजस ने डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने अगली सुबह अपने पति को फोन पर घटना की जानकारी दी।
पति के 2 मई 2026 को घर लौटने पर वे थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं पीड़िता और उसके पति रामजस के घर उलाहना देने गए, तो उसने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी थी। रामजस के अधिवक्ता ने उसे झूठा फंसाने का आरोप लगाया था।जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने विवेचना के दौरान और मेडिकल परीक्षण के समय भी घटना का समर्थन किया है। आरोपी प्राथमिक रिपोर्ट में नामजद है। अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर है।सत्र न्यायाधीश अल्पना ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत स्वीकार करने का कोई उचित आधार नहीं मिला।
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